Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024 – अविवाहित महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 600 रुपये पेंशन, ऐसे मिलेगा लाभ मध्य प्रदेश सरकार ने 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने और आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत, अकेली महिलाओं को हर महीने 600 रुपये पेंशन दी जाती है. इस योजना के तहत महिलाएं अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकेंगे इसके लिए उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana-Overviews
विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-10-01 |
योजना का उद्येश्य | माननीय मुख्यममंत्री जी की गई घोषणा के परिपालन में प्रदेश में निवासरत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, 2. न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो, 3. आयकरदाता न हो, 4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 5. शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | महिला |
लाभ की श्रेणी | पेंशन |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय/ ग्राम पंचायत /वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है। |
पदभिहित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | ग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र (अ) कलेक्टर (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | पेंशन की राशि 600/- प्रतिमाह |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://socialjustice.mp.gov.in |
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लाभ
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर महीने ₹600 का पेंशन दिया जाता है।
- इस योजना के तहत पूरे वर्ष में एक लाभार्थी को कल 7200 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना में मिलने वाला धनराशि लाभार्थियों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत राज्य के अविवाहित महिलाओं को काफी सहायता प्रदान हो रही है।
- इस योजना में आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिलाओं का आयु 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- इस योजना में केवल राज्य की अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती है।
- आवेदन करने वाली महिलाओं का अविवाहित होना अनिवार्य है साथी उन्हें भविष्य में भी बहन करने की प्रमाण पत्र जारी करनी होगी।
- आवेदन करने वाली महिला शिव प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए।
- महिलाओं के परिवार में कोई भी व्यक्ति करदाता नहीं होना चाहिए।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- आई प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- अविवाहित प्रमाण पत्र
- खुद का स्वयं घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana मे आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आप सभी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी माध्यम को अपना सकते हैं –
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अविवाहित पेंशन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको पेंशन है तो ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आप अपने जिला का नाम स्थानीय निकाय समग्र आईडी को दर्ज करेंगे।
- इसके बाद आप अविवाहित पेंशन योजना को सेलेक्ट करके आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरेंगे।
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे।
- अंत में फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे और अपना रसीद प्राप्त कर लेंगे।
- आवेदन प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
Avivahit Pension Yojana 2024 Apply Online Link
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ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्य कार्यालय, अधिकारी कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा।
- वहां आने के बाद आपको मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- इसके बाद आपको अधिकारियों द्वारा एक आवेदन फार्म दिया जाएगा।
- आवेदन फार्म में आवश्यक सभी जानकारी को आप सही-सही भरेंगे।
- आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति को आवेदन फार्म के साथ अटैच करेंगे।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म भर दस्तावेज को संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवा देंगे।
- आवेदन जमा करने के बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और पत्रताएं पूरी होने पर आपको इस योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
FAQs –
अविवाहित पेंशन योजना को शुरू किस राज्य में किया गया है?
अविवाहित पेंशन योजना का शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए किया गया है।
अविवाहित पेंशन योजना से कितने पैसे मिलते हैं?
अविवाहित पेंशन योजना से राज्य की 50 वर्ष के अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह ₹6000 यानि प्रतिवर्ष ₹7200 उपलब्ध कराती है।
अविवाहित पेंशन योजना का फ्रॉम कैसे करें?
अविवाहित पेंशन योजना का लाभ राज्य की महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर ले सकती हैं।