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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी 51000 रूपये की आर्थिक मदद, देखें आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 : मध्य प्रदेश की गरीब, निर्धन, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के विवाह हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया है। जिसके तहत बेटियों का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए सरकार कन्याओं को विवाह के समय कुल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जो कन्याएं योजना की पात्रता को पूर्ण करेंगी उन्हें यह सहायता राशि वितरित की जाएगी।

इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, जो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और गरीबी के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस लेख में योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। जिसे पढ़कर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेकर अपनी बेटी का विवाह आसानी से संपन्न कर सकते हैं।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024

ऐसे गरीब परिवार जो अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया है। जिसमें बेटियों के विवाह के समय 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की कन्याओं के अतिरिक्त तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

हम आपको बता दें कि ऐसी महिलाएं जो असहाय हैं और पुनर्विवाह करना चाहती हैं, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और विवाह के समय 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। योजना की हितग्राही बनने के लिए कन्याओं को योजना की योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसकी जानकारी आगे इस लेख में दी गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

राज्य के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 को शुरू किया गया है। क्योंकि गरीब परिवारों को कन्या विवाह हेतु कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सरकार बाल विवाह को भी रोकने का प्रयास कर रही है।

योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता वितरण की जाएगी इससे गरीब परिवार इस बात के लिए जागरूक होंगे कि वे अपनी बेटियो का विवाह निश्चित उम्र के बाद करके इस योजना का लाभ प्राप्त करें। इससे राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि वितरण

MP Kanya Vivah Yojana के तहत सरकार कुल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता हितग्राहियों को प्रदान करेगी जो अलग-अलग उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु दिए जाएंगे –

  • विवाह के बाद नवदम्पति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी के लिए कन्या को 43000 रूपये दिए जाएंगे।
  • विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु 5000 रूपये दिए जाएंगे।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को प्रति कन्या 3000 रूपये का खर्च दिया जाएगा।
  • इस तरह सरकार प्रति कन्या के विवाह हेतु कुल 51,000 रूपये की धनराशि खर्च करेगी।

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ क्या हैं?

एमपी के कन्या विवाह योजना के तहत लाभार्थी बनने पर हितग्राहियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं जो कुछ इस प्रकार है-

  • कन्याओं को सही उम्र में विवाह करने हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • गरीब परिवार आसानी से अपनी बेटियों का विवाह बिना आर्थिक संकट के कर पाएंगे।
  • इससे बाल विवाह को रोका जा सकेगा और साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
  • योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं के विवाह हेतु गरीब परिवारों को सहायता प्राप्त होगी।
  • तलाकशुदा या विधवा महिलाएं जो असहाय हैं और अपना विवाह करने में सक्षम नहीं है, उन्हें भी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश के पात्र बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा –

  • जिस कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • कन्या और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होने चाहिए।
  • जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं को ही विवाह हेतु इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • निराश्रित और असहाय तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह हेतु लाभ दिया जाएगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए लिए दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, नीचे उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिन्हे एमपी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • लड़का और लड़की का आयु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक होने का प्रमाण पत्र।
  • विधवा होने की स्थिति में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी –

  • सबसे पहले विवाह पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर जाना है।
  • अब पोर्टल का मुख्य पृष्ठ आएगा, इसमें दिए गए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म देखें” के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब एक फॉर्म खुलकर आएगा इस फॉर्म मे अपना नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति, परिवार की वार्षिक आय जैसे महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने हैं।
  • निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी देने के बाद आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करना है।
  • अब आवेदन को सबमिट करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए सफतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाClick Here

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?

यदि आपको MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है तो इसकी पूरी प्रक्रिया यहां निचे दी गई है –

  • सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए।
  • अब योजना के नाम के लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र डाउनलोड कर लीजिए।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट निकालें और बिना त्रुटि के इसमें सही जानकारियां दर्ज कर लीजिए।
  • फिर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ संलग्न कर निकटतम ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जिला पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर आइए।
  • उपरोक्त चरणों का पालन करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और योग्य पाए जाने पर आपका पंजीकरण योजना के तहत हो जाएगा।

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