UP Dakhil Kharij Online Apply, Status Check 2023 | यूपी में दाखिल खारिज कैसे करें पूरी प्रक्रिया जाने: आज के इस आर्टिकल में हम आपको UP Dakhil Kharij ( LAND MUTATION) के बारे में सारी जानकारी देने वाले है। साथ में Dakhil Kharij को vaad up की वेबसाइट से कैसे प्राप्त करे, Dakhil Kharij का स्टेटस कैसे चेक करे, Dakhil Kharij कितने दिनों में पूरा होता है, जमीन का Dakhil Kharij कोन करता है आदि सारी जानकारी भी प्रदान करेंगे।
UP Dakhil Kharij Online-Overviews
Article Name | UP Dakhil Kharij Online Apply |
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Category | Land Record |
Location | Utter Pradesh |
Official Site | http://vaad.up.nic.in/ |
UP Dakhil Kharij क्या है?
Dakhil Kharij मतलब अगर आप किसी की जमीन को खरीद रहे हो तो आपको पुराने मालिक के स्वामित्व को उस जमीन के कागज से हटाकर आपका नाम जमीन के कागजों पर दर्ज करवाना होता है। जमीन के रजिस्ट्री के बाद आपको दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है। जमीन रजिस्ट्री के बाद 45-90 दिनों के बीच दाखिल खारिज करवाना पड़ता है।
UP Dakhil Kharij Fees
Dakhil Kharij करने में 200- 2500 तक की शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
Dakhil Kharij की प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 15-30 दिन का समय लग जाता है।
जमीन का Dakhil Kharij कौन करता है?
जमीन का Dakhil Kharij के लिए पहले क्षेत्रीय लेखपाल जांच पड़ताल करता है। इसके बाद फाइल को प्रमाणित कर आगे भेजता है। उसके बाद यह फाइल तहसीलदार के पास जाती है। तहसीलर इस फाइल को कोर्ट तक पहुंचता है। फिर कोर्ट विक्रेता को नोटिस जारी करता है। और विक्रेता से सारी जानकारी लेता है। अगर सब सही है तो ही खरीददार का नाम राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज किया जाता है।
रजिस्ट्री में गवाह कोन हो सकता है?
रजिस्ट्री में दो गवाह होना अनिवार्य है। ऐसे कोई भी व्यक्ति गवाह हो सकते है जो विक्रेता और खरीददार को पहचानते हो।
फर्जी रजिस्ट्री कैसे होती है?
फर्जी रजिस्ट्री कुछ सरकारी अफसरों की मदद से हो जाती है। ये लोग जमीन के फर्जी कागज बनाते है और नकली मालिक को भी बनाते है। इससे जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है।
कोई जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या करे?
अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले तो सबसे पहले आपको पुलिस अधिक्षक के पास शिकाय दर्ज करानी चाहिए। अगर पुलिस अधीक्षक ने शिकायत स्वीकार नहीं की तो आप संबंधित कोर्ट में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कर सकते है।
पिता की जमीन अपने नाम पर कैसे करे?
पिता की जमीन को अपने नाम पर करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक सबूत देना होगा की जमीन पर आपका अधिकार है। उसके बाद आपको एक वंशावली बनवानी होगी। उसके बाद आपको अपनी जमीन का बटवारा करना होगा। बटवारे के बाद आप कागज पर लिख कर और उस पर जितने बटवारे किए है उनकी साइन भी ले सकते हो। उसके बाद आपको Dakhil Kharij की प्रक्रिया को करना होगा। दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके पिता की जमीन आपकी हो जाएंगी।
जमीन को रजिस्ट्री कितने प्रकार की होती है?
जमीन की रजिस्ट्री का प्रकार मुख्यता दो बातों पर निर्भर करता है। पहला जमीन का प्रकार और दूसरा जमीन के लेन देन के आधार पर।
Dakhil Kharij नहीं होने पर क्या होगा?
जमीन को खरीदने के बाद Dakhil Kharij करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि खरीददार द्वारा दाखिल खारिज ४५-९० दिनों के अंदर नहीं करवाया गया तो उसका उस जमीन पर कोई अधिकार नही रहेगा।
UP Dakhil Kharij करने में लगने वाले दस्तावेज
आपको Dakhil Kharij करवाने के समय कुछ दस्तावेजों को आवश्यकता होती है, उनकी सूची निम्न है।
- जमीन रजिस्ट्री के दस्तावेजों की फोटो कॉपी
- शपथ पत्र
- स्टैंप पेपर
- प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की रसीद
Important links
Dakhil Kharij Online Apply | Registration || Login |
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Dakhil Kharij Status Check | Click Here |
Official website | Click Here |
UP Dakhil Kharij ऑनलाइन कैसे करे?
आप बिना किसी सरकारी ऑफिस में जाकर अपनी संपत्ति का Dakhil Kharij ऑनलाइन तरीके से कर सकते है।
ऑनलाइन तरीके से दाखिल खारिज करने के लिए निम्न प्रक्रिया का उपयोग करे।
- दाखिल खारिज को ऑनलाइन तरीके से करने के लिए UP राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम खुल जायेगा। वहा आपको ‘नामांतर (दाखिल खारिज) हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006 की धारा 34 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए’ ऐसा विकल्प दिखेगा इस विकल्प को चुने।
- उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा वहा आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको एक फॉर्म वहा पर दिखेगा आपको उस फॉर्म में सारी जानकारी सही से भरनी होगी। इस फॉर्म को भरते समय वहा पर दर्ज की गई यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल कर रखे।
- अब वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करे। लॉगिन करने के बाद आपको दाखिल खारिज का विकल्प दिखेगा उसे चुने। आपके सामने एक फॉर्म आपको दिखेगा उसे पूरा भरकर सबमिट कर दे।
- सबमिट करने के बाद आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम वहा दर्ज हो जायेगा।
UP Dakhil Kharij स्टेटस कैसे चेक करे?
आप Dakhil Kharij का फॉर्म भरने के बाद उसकी स्थिति भी चेक कर सकते है। UP दाखिल खारिज का स्टेटस चेक करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करे
- UP Dakhil Kharij का स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। वहा आपको आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा उसे वहा भर दे।
- उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करे। रजिस्ट्री नंबर और तारिक को भरे और सबमिट के बटन पर दबाए। आपको दाखिल खारिज का स्टेटस मिल जाएगा।
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Q1. क्या मैं म्यूटेशन के बिना जमीन बेच सकता हु?
आप म्यूटेशन के बिना जमीन नहीं बेच सकते।
Q2. रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में क्या अंतर है?
रजिस्ट्री में विक्रेता उसकी जमीन का अधिकार खरीददार को देता है और दाखिल खारिज में दस्तकों पर कानूनी रूप से खरीददार का नाम लगता है।
Q3. दाखिल खारिज में कितना समय लगता है?
दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा होने में १५-३० दिन का समय लगता है।
Q4. रजिस्ट्री की उमर क्या है?
कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र २१ से ज्यादा हो वो रजिस्ट्री कर सकता है।
Q5. क्या मकान दाखिल खारिज होता है?
हा, मकान का भी दाखिल खारिज करवाना पड़ता है।
Q6. जमीन हड़पने पर कौनसी धारा लगती है?
जमीन हड़पने पर धारा ४२० लगती है।
Q7. जमीन रजिस्ट्री करवाने में कितना पैसा लगता है?
आपको स्टैंप ड्यूटी के चार्ज भरने पड़ते है जो की जमीन के हिसाब से अलग अलग होते है।
Q8. जमीन रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद म्यूटेशन होता है?
जमीन रजिस्ट्री के ४५-९० दिनों के बीच दाखिल खारिज होता है।
Q9. एक बेटी के नाम कितनी जमीन रख सकते है
बेटी के नाम पर जमीन का बराबर का हिस्सा रख सकते है